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गंभीर चोट पहुंचाने में आरोपी की जमानत खारिज
Updated Sat, 29 Jul 2017 11:02 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने मारपीटकर कर गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार अरदौना गांव निवासी राजकिशोर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि उसकी लड़की अर्चना की शादी एक जून 2017 को थी, बारात आई हुई थी। उसी रात्रि को 11 बजे आरोपीगण शिवकुमार आदि ने सुनील को मारपीटकर गंभीर चोटें पहुंचाया जिससे उसके आंख की रोशनी चली गई। मामले में आरोपी शिवकुमार पुत्र दीपू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामले के अनुसार अरदौना गांव निवासी राजकिशोर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि उसकी लड़की अर्चना की शादी एक जून 2017 को थी, बारात आई हुई थी। उसी रात्रि को 11 बजे आरोपीगण शिवकुमार आदि ने सुनील को मारपीटकर गंभीर चोटें पहुंचाया जिससे उसके आंख की रोशनी चली गई। मामले में आरोपी शिवकुमार पुत्र दीपू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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