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गैरइरादतन हत्या के प्रयास सहित दो मामलों में दो की जमानत खारिज
Updated Sat, 03 Feb 2018 11:52 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने सुनवाई के बाद गैरइरादतन हत्या का प्रयास और अपहरण के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र कका है। वादी मुकदमा की नाबालिक बहन को 10 नवंबर 2017 को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के देवदह गांव निवासी सत्येंद्र चौहान पुत्र रामनरेश की ओर से जमानत के लिएि अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा रंजना देवी के पति प्रेमकुमार को पुरानी रंजिश को लेकर 21 अगस्त 2017 को मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिया गया। मामले में आरोपी आजमगढ़ जिश्ले के जहानागंज थाना क्षेत्र के कड़ासर गांव निवासी भोला पुत्र साहिल उर्फ सुदर्शन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी के तर्को को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र कका है। वादी मुकदमा की नाबालिक बहन को 10 नवंबर 2017 को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के देवदह गांव निवासी सत्येंद्र चौहान पुत्र रामनरेश की ओर से जमानत के लिएि अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा रंजना देवी के पति प्रेमकुमार को पुरानी रंजिश को लेकर 21 अगस्त 2017 को मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिया गया। मामले में आरोपी आजमगढ़ जिश्ले के जहानागंज थाना क्षेत्र के कड़ासर गांव निवासी भोला पुत्र साहिल उर्फ सुदर्शन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी के तर्को को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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