फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   जालसाजी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

जालसाजी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 31 Jan 2018 11:40 PM IST
Updated Wed, 31 Jan 2018 11:40 PM IST
विज्ञापन
जालसाजी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री अहुजा की अदालत ने जालसाजी के मामलें में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
विज्ञापन

मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। तहसील मुहम्मदाबाद गोहना एसएन चौहान की तहरीर और मंडलायुक्त आजमगढ़ के पत्र पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर थाना क्षेत्र के पनशब्दा गांव निवासी इंद्रभूषण सिंह पुत्र भागवत सिंह को आरोपी बनाया। आरोप है कि आरोपी ने रजिस्टर का पन्ना फाडकर उसमें दूसरा पन्ना लगाकर जालसाजी करके फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नौ निगरानी दाखिल करना दिखाया। मामले में आरोपी इंद्रभूषण की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विनोद कुमार सिंह
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed