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दुराचार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Updated Mon, 30 Apr 2018 11:28 PM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी 19 फरवरी 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी रसूलपुर आदमपुर गांव निवासी जवाहिर पुत्र देवमुनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी 19 फरवरी 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी रसूलपुर आदमपुर गांव निवासी जवाहिर पुत्र देवमुनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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