मऊ। जिले में 2018, 19 और 20 में एकत्र किए गए खाद्य पदार्थों के 29 नमूने जांच में फेल हो गए हैं। ऐसे में बृहस्पतिवार को एडीएम केहरि सिंह की कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर कुल छह लाख 83 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया। एक माह के भीतर अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने परकानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बगली निवासी वीरेंद्र कुमार गुप्ता के पनीर का नमूना फेल पाए जाने पर 40 हजार का जुर्माना, मुहम्मदाबाद गोहना के महरूपुर निवासी कामरान और शहर कोतवाली के चंद्रभानपुर निवासी गुलाब राजभर पर धारा 58 का उल्लंघन करने पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना, घोसी कोतवाली क्षेत्र के मूंगेसर निवासी संजीव कुमार मौर्या पर मिलावटी दूध का नमूना फेल पाए जाने पर 45 हजार रुपए, रानीपुर थाना क्षेत्र के खिरिया निवासी बृजेश जायसवाल पर मिलावटी बर्फी बेचने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना, गाजीपुर जनपद के मरदह निवासी राजेंद्र यादव पर जनपद में मिलावटी दूध बेचने पर पांच हजार रूपए का जुर्माना, मुहम्मदाबाद गोहना के हयातनगर निवासी दिलीप चौरसिया पर नकली ब्रांड की सुपारी बेचने पर पांच हजार, हलधरपुर थाना क्षेत्र के पिलखी निवासी कन्हैया यादव पर मिलावटी गाय का दूध बेचने पर पांच हजार रुपए सहित कुल 29 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके दीक्षित के नेतृत्व में छापेमारी कर चार दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। दोहरीघाट स्थित मीरा ट्रेडर्स से मखाना, सच्चा मोती का नमूना, संतोष मद्धेशिया की दुकान से मूंगफली दाने का नमूना, गोंठा स्थित राकेश गुप्ता की दुकान से काजू का नमूना, सना किराना स्टोर से बादाम का नमूना लिया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जय हिंद राम, दिनेश कुमार राय, बिंदू पांडेय तथा रामानंद उपस्थित रहे।