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तीन मामलों में चार की जमानत खारिज

Sat, 06 Apr 2019 10:22 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Apr 2019 10:22 PM IST
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तीन मामलों में चार की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने दहेज हत्या सहित तीन मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा लाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रज्जाक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की मदीना बानो को दहेज के लिए 26 अक्टूबर 2018 को गला दबाकर उसके ससुराल वालों ने मार दिया। आरोपी चिरैयाकोट कस्बा निवासी निसार पुत्र इदरीस और अख्तरी पत्नी निसार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र का है। अतरारी गांव निवासी सुल्तान अहमद पुत्र हाजी मोहम्मद मजीद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। वादी का कथन है कि उसने अपने लड़के शकील और भांजा तथा भतीजा को विदेश भेजने के लिए आरोपी को छह लाख 63 हजार रुपया दिया। आरोपी ने न तो विदेश भेजा और न ही उसका पैसा वापस किया। आरोपी आजमगढ़ जनपद के विलरियागंज थाना क्षेत्र के देवा बिंदवल गांव निवासी अजय कुमार पुत्र सुरेश राम की ओर से जमानत के लिए की अर्जी दी गई।
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तीसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। निरीक्षक नीरज कुमार पाठक ने चार मार्च 2019 को आरोपी को मिलावटी शराब के साथ पकड़ा। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के कपरियाडीह गांव निवासी त्रिभुवन यादव पुत्र केदार यादव की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
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