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पास्को और दुराचार में दो की जमानत खारिज
Updated Wed, 30 Aug 2017 11:24 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने पास्को और दुराचार के दो मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज दी। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की को आरोपी दो जुलाई 2017 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी मानिकपुर असना गांव निवासी मोहम्मद फैसल पुत्र सिराजुलहक की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा का 13 वर्षीय लड़के के साथ आरोपी ने 12 जुुलाई 2017 को अप्राकृतिक दुराचार किया। मामले में आरोपी अलहदादपुरा निवासी अनवार अहमद पुत्र इजहारुलहक की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की को आरोपी दो जुलाई 2017 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी मानिकपुर असना गांव निवासी मोहम्मद फैसल पुत्र सिराजुलहक की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा का 13 वर्षीय लड़के के साथ आरोपी ने 12 जुुलाई 2017 को अप्राकृतिक दुराचार किया। मामले में आरोपी अलहदादपुरा निवासी अनवार अहमद पुत्र इजहारुलहक की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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