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गैरइरादतन हत्या और जालसाजी में दो की जमानत खारिज

Fri, 07 Jul 2017 12:23 AM IST
Updated Fri, 07 Jul 2017 12:23 AM IST
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गैरइरादतन हत्या और जालसाजी में दो की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने गैरइरादतन हत्या और जालसाजी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र के ढाढाचंवर का है। वादी मुकदमा वीरवल चौहान पुत्र हरीराम चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि रास्ते के विवाद को लेकर आरोपीगण प्रेम चौहान आदि लोगों ने मिलकर लाठी डंडा से उसे तथा उसके पिता हरिराम चौहान, चाचा शिवपूजन, पिन्टू, रमेश , सोनरमी को मारपीटकर घायल कर दिए। इलाज के दौरान सोनरमी की मौत हो गई। मामले में आरोपी प्रेम चौहान पुत्र मल्लू चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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दूसरा मामला दाहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के बनकटिया गांव निवासी राजू पुत्र रामदरश की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि आरोपी ने जालसाजी करके उसकी जमीन का बैनामा दो अगस्त 2016 को जीवधन को कर दिया। मामले में आरोपी कोरौली गांव निवासी राजू सिंह पुत्र श्रीराम सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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