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एनडीपीएस एक्ट और लूट में तीन की जमानत खारिज

Sat, 01 Jul 2017 11:31 PM IST
Updated Sat, 01 Jul 2017 11:31 PM IST
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एनडीपीएस एक्ट और लूट में तीन की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने एनडीपीएस एक्ट और लूट के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। एसआई शिवप्रकाश यादव ने 21 जून 2017 को कलेंडर तिराहे के पास बिहार प्रांत के मधुबनी निवासी शंकर शाह पुत्र लक्ष्मी शाह को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 75 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया। मामले में आरोपी शंकर शाह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के मुहम्मदाबाद सिपाह निवासी वादिनी मुकदमा ऊषा देवी पत्नी राजेंद्र अपने पति के साथ भवानी मंदिर में दर्शन के लिए 26 जून 2017 को गई। उसी दौरान मंदिर में उसकी दो औरते चैन छिनने लगी। शोर पर मंदिर के पुजारी और अन्य ने दौड़ाया लेकिल वह वाहन से भाग निकली। पुलिस ने पीछाकर दोनों को पकड़ा। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी नीतू पत्नी संतोष और मनीषा पम्नी सागर की ओर से जमानत के लए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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