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Mathura News: नकबजनी के दोषी को ढाई साल कैद की सजा
Wed, 31 May 2023 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Wed, 31 May 2023 12:01 AM IST
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मथुरा। गिरोह बनाकर नकबजनी करने वाले अभियुक्त को गैंगस्टर एक्ट में अदालत ने दो साल 6 माह के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फिलहाल अभियुक्त जेल में बंद है।
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कमलेश कुमार पाठक की अदालत ने चोरी व नकबजनी जैसे अपराधों के मामले में जेल में बंद दोषी को गैंगस्टर एक्ट में ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट ) शैलेंद्र कुमार गौतम ने अदालत के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि नौहझील पुलिस ने वर्ष 2020 में नकबजनी, लूट, घरों से चोरी के आरोप में गैंग के सदस्य राहुल कुशवाह पुत्र सुरेश कुशवाह, निवासी मरहला रोड, नौहझील, को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई आरोप पत्र गैंगस्टर कोर्ट में दाखिल किया।
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विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कमलेश कुमार पाठक की अदालत ने चोरी व नकबजनी जैसे अपराधों के मामले में जेल में बंद दोषी को गैंगस्टर एक्ट में ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट ) शैलेंद्र कुमार गौतम ने अदालत के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि नौहझील पुलिस ने वर्ष 2020 में नकबजनी, लूट, घरों से चोरी के आरोप में गैंग के सदस्य राहुल कुशवाह पुत्र सुरेश कुशवाह, निवासी मरहला रोड, नौहझील, को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई आरोप पत्र गैंगस्टर कोर्ट में दाखिल किया।
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