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मथुरा: चोरी के अभियुक्तों की जमानत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Dec 2021 07:54 PM IST
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Mathura: The bail of the theft accused rejected
मथुरा। शादी समारोह से नकदी जेवरात रखा बैग चोरी करने वाली तीन महिला अभियुक्तों की जमानत जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी।
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२१ नवंबर २०२१ की रात को गोवर्धन पैलेस ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शोभाराम की पुत्री ललिता की शादी के दौरान बैग में रखे जेवरात और नकदी चोरी हो गए थे। चोरी का खुलासा हाइवे पुलिस ने किया और चोरी करने वाली महिलाओं के गिरोह की महिला सदस्यों को जेल भेजा।

जेल भेजीं गईं ममता, रुबीना और पिंकी द्वारा जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र दिया गया। प्रार्थनापत्र पर जिला जज राजीव भारती द्वारा सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिया। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि तीन अभियुक्तों की जमानत को जिला जज की अदालत ने खारिज कर दिया।
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