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UP: किशोरी के साथ दरिंदगी...वो चीखती रही, नहीं आया रहम; कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Tue, 16 Sep 2025 02:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 16 Sep 2025 02:54 PM IST
सार

किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही  50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
 

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20 years imprisonment to the person who raped a teenager
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले वयस्क बाल अपचारी को एडीजे द्वितीय बाल न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (द्वितीय) ब्रिजेश कुमार की अदालत ने सोमवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसके ऊपर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने उसकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच मानते हुए वयस्क बाल अपचारी करार दिया और सजा सुनाई।
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मगोर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 14 जून 2021 की सुबह मंदिर से पूजा कर घर लौट रही थी। तभी गांव के ही रहने वाले वयस्क बाल अपचारी ने उसे पकड़ लिया और जबरन खेत में ले गया। किशोरी ने किसी तरह स्वयं को छुड़ाया और शोर किया तो खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को देख आरोपी भाग गया।
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किशोरी के पिता ने वयस्क बाल अपचारी के खिलाफ मगोर्रा थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को वयस्क बाल अपचारी मानते हुए निर्णय सुनाया। वयस्क बाल अपचारी जमानत पर था। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना उसे सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया।
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