Mainpuri: 13 साल बाद बाहर की दुनिया देखेगी महिला बंदी, मंत्री ने भरा जुर्माना, हत्या के मामले में हुई थी सजा
हत्या के मामले में जेल में बंद राजरानी 13 साल बाद बाहर की दुनिया देख सकेगी। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बुधवार को मैनपुरी जेल पहुंचकर महिला बंदी पर न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना जमा कराया। जुर्माने की धनराशि जेल से संबंधित न्यायालय में भेजी गई है। न्यायालय से रिहाई परवाना मिलने के बाद महिला को जेल से औपचारिताएं पूरी कराकर रिहा किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बिछवां थाना क्षेत्र के महरमई गांव का मामला है। गांव निवासी राजरानी 24 मई 2010 से हत्या के आरोप में जेल में बंद है। मुकदमे की सुनवाई के बाद वर्ष 2012 में राजरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। राजरानी ने जेल में रहते हुए जेल प्रशासन के माध्यम से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील दायर की। 29 सितंबर 2022 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने राजरानी की जमानत तो मंजूर कर ली लेकिन 25 हजार रुपया जमा करने का आदेश बरकरार रखा।
यह जानकारी जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी ने कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति को एक सप्ताह पूर्व दी। बुधवार को कारागार मंत्री जेल पहुंचे। उन्होंने महिला बंदी राजरानी से बातचीत की। उन्होंने जुर्माने की धनराशि के 25 हजार रुपये न्यायालय में जमा कराने के लिए जेल प्रशासन को दिए। जुर्माने की धनराशि जेल से संबंधित न्यायालय में भेजी गई। जेल प्रशासन को अब रिहाई परवाना का इंतजार है।
पति की हत्या का है आरोप
थाना बिछवां के महरमई निवासी राजकुमार की 22 मई 2010 को गांव में हत्या कर दी गई थी। हत्या की रिपोर्ट राजकुमार की पत्नी राजरानी के खिलाफ दर्ज कराई गई। 24 मई 2010 को जेल में आने के बाद उसकी किसी न्यायालय से जमानत मंजूर नहीं हुई। पति की हत्या करने के आरोप में वह 13 साल से जेल में बंद चल रही है।
परिवार ने बनाई दूरी
जेलर पीके त्रिवेदी ने बताया कि राजरानी के परिवार के लोगों ने सजा होने के बाद उससे दूरी बना ली। उससे मिलने के लिए आना भी बंद कर दिया। जिसके चलते वह जुर्माना की धनराशि जमा नहीं कर सकी। जुर्माना जमा नहीं होने से उसकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी। बुधवार को उसके जेल से रिहा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।