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UP: बहन के सामने किशोरी का अपहरण...फिर कई बार किया घिनाैना काम, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
Thu, 16 Oct 2025 07:33 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: अरुन पाराशर
Updated Thu, 16 Oct 2025 07:33 PM IST
सार
मंदिर से दर्शन कर लाैट रही किशोरी का युवक ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक)
- फोटो : ANI
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विस्तार
मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र से किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जमानत नहीं होने के कारण आरोपी ने पूरा मुकदमा जेल में रहकर लड़ा है।
थाना करहल के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ 13 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे गांव के एक मंदिर में पूजा करने गई थी। लौटते समय किशोरी का राजकुमार उर्फ शहंशाह खान निवासी नगला सहजन थाना कोतवाली जिला कासगंज ने अपहरण कर लिया। छोटी बहन के बताने पर किशोरी के पिता ने तलाश किया। पता नहीं चलने पर राजकुमार के खिलाफ किशोरी के अपहरण का केस थाना करहल में 14 अप्रैल को दर्ज कराया था।
पुलिस ने किशोरी को कासगंज में गल्ला मंडी के पास से बरामद कर लिया। पुलिस को देखकर राजकुमार भाग गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में बयान कराए। किशोरी ने बताया कि राजकुमार उसको करहल, कासगंज, हाथरस, मथुरा ले गया। वहां उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। बाद में उसको अपने साथ नोएडा ले गया। नोएडा में कमरा नहीं मिलने के कारण उसको कासगंज ले आया। वहां से पुलिस ने उसको बरामद कर लिया।
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थाना करहल के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ 13 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे गांव के एक मंदिर में पूजा करने गई थी। लौटते समय किशोरी का राजकुमार उर्फ शहंशाह खान निवासी नगला सहजन थाना कोतवाली जिला कासगंज ने अपहरण कर लिया। छोटी बहन के बताने पर किशोरी के पिता ने तलाश किया। पता नहीं चलने पर राजकुमार के खिलाफ किशोरी के अपहरण का केस थाना करहल में 14 अप्रैल को दर्ज कराया था।
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पुलिस ने किशोरी को कासगंज में गल्ला मंडी के पास से बरामद कर लिया। पुलिस को देखकर राजकुमार भाग गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में बयान कराए। किशोरी ने बताया कि राजकुमार उसको करहल, कासगंज, हाथरस, मथुरा ले गया। वहां उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। बाद में उसको अपने साथ नोएडा ले गया। नोएडा में कमरा नहीं मिलने के कारण उसको कासगंज ले आया। वहां से पुलिस ने उसको बरामद कर लिया।
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पुलिस ने जांच कर राजकुमार के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। वादी, पीड़िता, विवेचक आदि की गवाही के आधार पर राजकुमार को किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। मुकदमे की सुनवाई करके स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने राजकुमार को 20 साल की सजा सुनाकर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
गांव में करता था मजदूरी
पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि वह गांव में मजदूरी करता था। गांव के पास की नदी में पानी रोकने के लिए बनाए जा रहे बांध में मजदूरी करने के लिए गांव आया था। पीड़िता का मकान पास में ही होने के कारण वह घर भी आता जाता था। इसके चलते वह राजकुमार के रोकने पर रास्ते में रुक गई थी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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गांव में करता था मजदूरी
पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि वह गांव में मजदूरी करता था। गांव के पास की नदी में पानी रोकने के लिए बनाए जा रहे बांध में मजदूरी करने के लिए गांव आया था। पीड़िता का मकान पास में ही होने के कारण वह घर भी आता जाता था। इसके चलते वह राजकुमार के रोकने पर रास्ते में रुक गई थी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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