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दहेज हत्यारोपी पति और सास दोषी करार

Thu, 09 Nov 2023 07:05 PM IST
Anonymous User ब्यूरो,अमर उजाला मैनपुरी
ब्यूरो,अमर उजाला मैनपुरी Published by: Anonymous User Updated Thu, 09 Nov 2023 07:05 PM IST
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Dowry murder husband and mother convicted
मैनपुरी। लगभग दो वर्ष पूर्व दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में न्यायाधीश ने पति और सास को दोषी करार दिया है। दोनों आरोपियों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। जनपद फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज के ग्राम जियोना निवासी रणवीर सिंह ने पुत्री प्रीती की शादी जून 2011 में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ललूपुर निवासी लल्लूराम के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में बाइक और जंजीर की मांग करने लगे। ससुरालीजनों ने प्रीति का उत्पीड़न शुरू कर दिया। आठ मई 2013 को मायके के लोगों को पता चला कि ससुरालीजनों ने प्रीती की जलाकर हत्या कर दी है। रणवीर सिंह ने घटना के संबंध में पति लल्लूराम, सास विमला देवी के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच में दोनों को दोषी पाते हुए चार्जशीट न्यायालय में पेश की। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। न्यायाधीश गुरुप्रीत सिंह बाबा ने साक्ष्यों के आधार पर पति और सास को दहेज हत्या के लिए दोषी करार दिया है। दोनों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
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