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UP: 35 साल लड़ा मुकदमा, अदालत उठने तक की मिली सजा... एक हजार का लगा जुर्माना; जानें क्या था अपराध?
Sat, 13 Apr 2024 06:20 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Sat, 13 Apr 2024 06:20 PM IST
सार
35 साल मुकदमा लड़ने के बाद दोष सिद्ध हुआ तो जज ने उसे अदालत उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार का जुर्माना लगाया। आगे पढ़ें और जानें अपराध क्या था ?
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कोर्ट में बहस। सांकेतिक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई की। 35 वर्ष पहले पुलिस ने एक युवक को पकड़ा था। इसके कब्जे से तमंचा बरामद हुआ था। मामले में एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने सुनवाई की। अपराध स्वीकार करने पर उसको अदालत उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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मामला कुरावली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने वर्ष 1989 में देवेंद्र सिंह निवासी रामगंज थाना घिरोर को पकड़ा था। उसके कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ था। पुलिस ने देवेंद्र के खिलाफ तमंचा रखने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की। जांच करने के बाद पुलिस ने मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र कुमार कनौजिया ने की। आरोपी देवेंद्र सिंह ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने देवेंद्र को अदालत उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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