फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   court sentenced life imprisonment to three real brothers who murdered youth In Mainpuri

Mainpuri: युवक के हत्यारे तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास, बीच बाजार घेरकर मारी थी गोली

Wed, 10 Apr 2024 06:06 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 10 Apr 2024 06:06 PM IST
सार

कोर्ट ने युवक के हत्यारे तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इन्होंने बीच बाजार घेरकर गांव के ही युवक को गोली मारी थी। 

विज्ञापन
court sentenced life imprisonment to three real brothers who murdered youth In Mainpuri
कोर्ट (प्रतीकात्मक) - फोटो : istock

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बुधवार को कोर्ट ने युवक के हत्यारे तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने सुनाई। अभियोजन की पैरवी एडीजीसी संजीव कुमार सिंह चौहान ने की।

विज्ञापन


घटना भोगांव थाना क्षेत्र गढ़िया गोविंदेपुर गांव की है। गांव निवासी अमित सिंह 21 अक्तूबर 2012 को अपने भतीजे गौरव, सौरभ, साले राजेश कुमार के साथ ट्रैक्टर से आलीपुर खेड़ा गए थे। आलीपुर खेड़ा के बाजार में अमित सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के तीन सगे भाई राममनोहर, कुशलपाल, शिवओमराम और राममनोहर के पुत्र आशीष पर था। हत्या की रिपोर्ट गौरव ने चारों के खिलाफ थाना भोगांव में दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
विज्ञापन


मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के जज की कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर राममनोहर, कुशलपाल, शिवओम राम को अमित सिंह की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी संजीव कुमार सिंह चौहान ने तीनों को कड़ी सजा देने की दलील दी। तीन सगे भाइयों को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

तमंचा रखने पर पांच हजार का जुर्माना

राममनोहर तथा कुशलपाल के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए तमंचे बरामद किए थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ तमंचा रखने के आरोप में चार्जशीट न्यायालय में भेज दी थी। एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने तमंचा रखने का आरोप साबित होने पर दोनों को चार चार साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा मुकदमा

पुलिस ने अमित सिंह की हत्या करने के आरोप में आशीष के खिलाफ भी न्यायालय में चार्जशीट भेजी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आशीष ने खुद को नाबालिग बताया। उसके नाबालिग साबित होने पर उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में भेजा गया। किशोर न्याय बोर्ड में आशीष के मुकदमे की सुनवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed