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UP News: युवक की हत्या में पिता-पुत्र को फंसाया, नहीं कर सके साबित; कोर्ट ने दोनों को कर दिया बरी
Tue, 30 Jul 2024 04:15 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Tue, 30 Jul 2024 04:15 PM IST
सार
मैनपुरी में युवक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसे साबित नहीं कर सके। कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया।
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कोर्ट फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 20 साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। मुकदमे में गांव के ही रहने वाले पिता-पुत्र आरोपी थे। कोर्ट ने दोनों को हत्या के आरेाप से बरी कर दिया है। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय भूलेराम के न्यायालय में हुई है।
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घटना कुर्रा थाना क्षेत्र के तखरऊ गांव की है। गांव निवासी श्रीकिशन 19 अगस्त 2004 को गांव से गायब हो गया था। उसके नहीं मिलने पर उसके भाई ग्रीश नरायन ने गुमशुदगी थाना कुर्रा में दर्ज कराई थी। 22 अगस्त को श्रीकिशन का शव गांव के बाहर तखरऊ नहर पुल में बरामद हुआ। ग्रीश नरायन ने गांव के ही मुरारी तथा उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह के खिलाफ श्रीकिशन की हत्या कर देने की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम के न्यायालय में हुई। गवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह श्रीकिशन की हत्या में मुरारी और सुरेंद्र के खिलाफ लगाए गए हत्या के आरोप को साबित नहीं कर सके। एफटीसी द्वितीय भूलेराम ने आरोप साबित नहीं होने पर हत्या के आरोपी पिता पुत्र को बरी कर दिया है।
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