फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Three years imprisonment for molestation, Rs 8,500 fine

सगी बहनों से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा

Tue, 29 Mar 2022 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Mar 2022 11:36 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molestation, Rs 8,500 fine
महोबा। सगी बहनों से छेड़खानी के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 8,500 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जिसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी।
विज्ञापन

मामला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। 19 जुलाई 2016 की शाम दो नाबालिग सगी बहनें खेेत पर थीं। तभी गांव का ही राजेश सिंह वहां पहुंच गया और दोनों बहनों से छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर राजेश ने दोनों बहनों के साथ मारपीट भी की। दोनों किशोरियों की मां की तहरीर पर शहर कोतवाली में राजेश सिंह के खिलाफ 20 जुलाई को मामला दर्ज किया गया।
विज्ञापन

इसके बाद बहनों के बयान लेकर चार्जशीट दाखिल की गई। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त राजेश सिंह को छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed