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सगी बहनों से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा
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महोबा। सगी बहनों से छेड़खानी के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 8,500 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जिसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी।
मामला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। 19 जुलाई 2016 की शाम दो नाबालिग सगी बहनें खेेत पर थीं। तभी गांव का ही राजेश सिंह वहां पहुंच गया और दोनों बहनों से छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर राजेश ने दोनों बहनों के साथ मारपीट भी की। दोनों किशोरियों की मां की तहरीर पर शहर कोतवाली में राजेश सिंह के खिलाफ 20 जुलाई को मामला दर्ज किया गया।
इसके बाद बहनों के बयान लेकर चार्जशीट दाखिल की गई। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त राजेश सिंह को छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई है।
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मामला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। 19 जुलाई 2016 की शाम दो नाबालिग सगी बहनें खेेत पर थीं। तभी गांव का ही राजेश सिंह वहां पहुंच गया और दोनों बहनों से छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर राजेश ने दोनों बहनों के साथ मारपीट भी की। दोनों किशोरियों की मां की तहरीर पर शहर कोतवाली में राजेश सिंह के खिलाफ 20 जुलाई को मामला दर्ज किया गया।
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इसके बाद बहनों के बयान लेकर चार्जशीट दाखिल की गई। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त राजेश सिंह को छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई है।
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