फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   School vehicles will not be able to run on roads without fitness

Mahoba News: बगैर फिटनेस सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे स्कूली वाहन

Tue, 19 Sep 2023 11:26 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Sep 2023 11:26 PM IST
विज्ञापन
School vehicles will not be able to run on roads without fitness
महोबा। परिवहन नियमों को दरकिनार पर सड़कों पर स्कूली वाहन दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे वाहन संचालकों पर अब परिवहन विभाग के अफसरों की निगाह टेढ़ी हो गई हैं। बिना फिटनेस व बिना परमिट वाले स्कूली वाहनों के संचालकों को एआरटीओ ने नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन

जिले में संचालित निजी स्कूलों में 200 से अधिक वाहन पंजीकृत है। यह वाहन बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने का काम करते हैं। स्कूली वाहनों की फिटनेस को लेकर शासन ने सख्त हिदायत दी है। ताकि बच्चों के लिए लगाए गए इन वाहनों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। बावजूद इसके जिले में कई स्कूली वाहन ऐसे हैं जिनकी फिटनेस तक नहीं है। साथ ही तमाम वाहनों का परमिट भी खत्म हो गए है। इसके बाद भी इस वाहनों के संचालक इन्हें सड़कों पर सरपट दौड़ा रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अब ऐसे लापरवाह स्कूली बसों के संचालकों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। स्कूली बसों के संचालकों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें एक सप्ताह के अंदर फिटनेस पर परमिट प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन


जिले में संचालित 192 स्कूली वाहनों के पास फिटनेस है जबकि 46 स्कूली वाहन ऐसे हैं जिनकी फिटनेस खत्म हो चुकी है जबकि 183 स्कूली वाहनों के पास परमिट है। वहीं 37 वाहनों के परमिट की समय सीमा पूरी हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन




परिवहन आयुक्त धीरज साहू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूली वाहनों के निरीक्षण के समय मानक के अनुरूप नहीं पाए गए वाहनों व स्कूली छात्रों के लिए असुरक्षित पाए गए वाहनों के पंजीयन मानक के अनुरूप सुधार होने तक की अवधि के लिए मोटरयान अधिनियम के तहत निलंबित किए गए थे। इसको लेकर स्कूल बस संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए थे। नोटिस के बाद भी जिन वाहनों को फिटनेस नहीं कराई गई है उनका पंजीयन निलंबित किया जाए।




एआरटीओ सुनील दत्त का कहना है कि स्कूली वाहनों के समस्त प्रपत्र सही करने के निर्देश के साथ नोटिस भी जारी किए गए हैं। एक सप्ताह के अंदर फिटनेस व परमिट की प्रक्रिया पूरी नहीं कराने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ धारा 53 की कार्रवाई करते हुए उनके रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से निरस्त किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed