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Mahoba News: बकाया गृहकर जमा करने पर मिलेगी छूट

Fri, 04 Sep 2026 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:57 PM IST
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Rebate available on payment of outstanding house tax.
महोबा। नगर पालिका परिषद ने बकायेदार करदाताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। योजना के तहत बकाया गृहकर जमा करने पर ब्याज और अधिभार में सौ फीसदी तक की छूट का लाभ मिलेगा। योजना शुरू हो गई है, जो 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष चौरसिया ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार योजना लागू की गई है। इसके तहत निर्धारित अवधि में बकाया गृहकर का भुगतान करने वाले करदाताओं को लागू ब्याज व अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। उधर, अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि योजना का उद्देश्य नगरवासियों को बकाया गृह कर जमा करने में सुविधा देना और ब्याज व अधिभार के अतिरिक्त बोझ से राहत दिलाना है। (संवाद)
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