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हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो महोबा।
Updated Thu, 30 Apr 2015 11:25 PM IST
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पत्नी को जलाकर मार डालने के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश संजय हरि शुक्ला ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। अदालत ने सास, देवर, ननद और चचिया ससुर पर दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया।
थाना खन्ना के ग्राम चिचारा निवासी इंद्रपाल ने अपनी बेटी रूबी की शादी इसी थाना क्षेत्र के ग्राम ग्योढ़ी निवासी सुरेंद्र के साथ 25 अप्रैल 2012 को हिंदू रीति रिवाज के तहत की थी। शादी में रूबी के ससुरालीजन दहेज में कार और सोने की जंजीर की मांग करने लगे। बाद में ग्रामीणों ने पंचायत कर किसी तरह लड़की की विदाई कराई थी। 27 अप्रैल 2013 को ससुरालीजनों द्वारा युवती को जलाकर मार डालने की खबर मिलने पर परिजनों ने गांव पहुंचकर हकीकत जानी। बाद में 11 मई 2013 को मृतका के पिता इंद्रपालन ने पति सुरेंद्र, चचिया ससुर ब्रजेंद्र, देवर पुष्पेन्द्र, ननद संगीता और सास रामरती के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन युवती ने मरने से पहले दिए गए बयान में पति सुरेंद्र पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का आरोप लगाया। बयान से विकल्प के रूप मामला हत्या का बन गया । एडीजे ने गुरूवार को दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद पति सुरेंद्र कुमार को हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका जबकि सास रामरती, चचिया ससुर ब्रजेंद्र उर्फ शिवगोपाल, ननद संगीता, देवर पुष्पेंद्र पर दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया। इस मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता बाबूलाल यादव ने की। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।
छेड़खानी के मामले में एक साल की सजा
महोबा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी गजेंद्र कुमार ने छेड़खानी के मामले में आरोपी को एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना ठाेंका। आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 18 फरवरी 2010 की शाम को कुलपहाड़ कस्बे के मोहल्ला टौरियापुरा निवासी महिला अपने दरवाजे पर बैठी थी। तभी मोहल्ले का ही दयाशंकर उसे पकड़कर अंदर कमरे में ले गया और छेड़खानी करने लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद गुरुवार को अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना ठाेंका।
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थाना खन्ना के ग्राम चिचारा निवासी इंद्रपाल ने अपनी बेटी रूबी की शादी इसी थाना क्षेत्र के ग्राम ग्योढ़ी निवासी सुरेंद्र के साथ 25 अप्रैल 2012 को हिंदू रीति रिवाज के तहत की थी। शादी में रूबी के ससुरालीजन दहेज में कार और सोने की जंजीर की मांग करने लगे। बाद में ग्रामीणों ने पंचायत कर किसी तरह लड़की की विदाई कराई थी। 27 अप्रैल 2013 को ससुरालीजनों द्वारा युवती को जलाकर मार डालने की खबर मिलने पर परिजनों ने गांव पहुंचकर हकीकत जानी। बाद में 11 मई 2013 को मृतका के पिता इंद्रपालन ने पति सुरेंद्र, चचिया ससुर ब्रजेंद्र, देवर पुष्पेन्द्र, ननद संगीता और सास रामरती के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन युवती ने मरने से पहले दिए गए बयान में पति सुरेंद्र पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का आरोप लगाया। बयान से विकल्प के रूप मामला हत्या का बन गया । एडीजे ने गुरूवार को दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद पति सुरेंद्र कुमार को हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका जबकि सास रामरती, चचिया ससुर ब्रजेंद्र उर्फ शिवगोपाल, ननद संगीता, देवर पुष्पेंद्र पर दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया। इस मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता बाबूलाल यादव ने की। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।
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छेड़खानी के मामले में एक साल की सजा
महोबा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी गजेंद्र कुमार ने छेड़खानी के मामले में आरोपी को एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना ठाेंका। आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 18 फरवरी 2010 की शाम को कुलपहाड़ कस्बे के मोहल्ला टौरियापुरा निवासी महिला अपने दरवाजे पर बैठी थी। तभी मोहल्ले का ही दयाशंकर उसे पकड़कर अंदर कमरे में ले गया और छेड़खानी करने लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद गुरुवार को अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना ठाेंका।
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