फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   hamle ke doshi ko saza

Mahoba News: कुल्हाड़ी से हमला करने पर दोषी को तीन वर्ष की कैद

Tue, 22 Nov 2022 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Nov 2022 11:48 PM IST
विज्ञापन
hamle ke doshi ko saza
महोबा। युवक पर कुल्हाड़ी से हमलाकर घायल करने के आरोपी को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय संदीपा यादव ने मंगलवार को उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
विज्ञापन

थाना खरेला के ऐंचाना गांव निवासी बद्दू अहिरवार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार फरवरी 2015 की शाम करीब पांच बजे गांव का ही आशाराम यादव ने उसके घर आकर पुत्र शिवकुमार को खेत से पानी निकलने और बबूल काटने को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर शिवकुमार पर कुल्हाड़ी से हमलाकर दिया। जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। थाना खरेला में आरोपी आशाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में पेश की थी। मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पालीवाल ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed