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गरीब व असहाय बंदी की पैरवी को मिलेगा निशुल्क अधिवक्ता

Thu, 12 May 2022 12:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 May 2022 12:36 AM IST
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Free advocates will be available to advocate for poor and helpless prisoners
महोबा। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को उप कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें प्राधिकरण के सचिव अंशुमन धुन्ना ने बंदियों को कानूनी अधिकार बताए। कहा कि ऐसे गरीब व असहाय बंदी जिनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा है। उनके लिए प्राधिकरण से निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराकर विधिक सहायता की जाती है।
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शिविर में प्राधिकरण के सचिव ने बंदियों को मिलने वाली विधिक सहायता की जानकारी दी। जेल अधीक्षक भोलानाथ मिश्रा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जेल में निरुद्घ बंदियों को अपनी बात कहने का मौका मिला है। इस दौरान न्याययिक अधिकारियों ने बंदियों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश दिए। शिविर में डिप्टी जेलर महेंद्र सिंह, कृष्ण बिहारी दीक्षित, जेल विजिटर राजेंद्र सिंह, कल्पना सोनी, विश्वनाथ त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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