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फोरम ने पांच मामलों में बीमा कंपनियों के खिलाफ सुनाया फैसला

Tue, 24 Sep 2019 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2019 11:24 PM IST
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Forum gave verdict against insurance companies in five cases
महोबा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष व न्यायाधीश सूबेदार यादव व सदस्य रामबाबू निषाद की जिलापीठ ने मंगलवार को पांच मामलों में फैसला सुनाया। जिसमें पीड़ितों को 10 लाख से अधिक की धनराशि दिए जाने के आदेश दिए गए जबकि पांच मामलों में पुष्टि न होने पर उन्हें खारिज कर दिया गया।
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थाना श्रीनगर के ग्राम भंडरा निवासी सुखिया राजपूत द्वारा ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर मामले में विपक्षी बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि मिलने पर फोरम ने वादिनी के कृृषक पति की दुर्घटना में मृृत्यु होने पर पंजीकृृत मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये की धनराशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। शिवप्रसाद द्वारा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक शाखा ननौरा व एलआईसी शाखा महोबा के विरुद्ध दायर मामले में पीड़ित के पिता की मृृत्यु के बाद बीमा की राशि न दिए जाने के मामले में एलआईसी को दो लाख रुपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए जबकि बैंक की कोई लापरवाही न पाए जाने पर उनके विरुद्ध मामले को खारिज कर दिया गया।
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शहर के मोहल्ला गांधीनगर निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा प्रबंधक नाथ कारपोरेशन विष्णुपुरी, कानपुर के विरुद्ध दायर मामले में जिलापीठ ने विपक्षी की लापरवाही पाए जाने पर वादी को विक्रय किए गए माल की धनराशि 2.10 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिशासी अभियंता निर्माण खंड द्वारा इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस के विरुद्ध दायर मामले में वादी के विभागीय मोटर साइकिल के चोरी हो जाने के बाद बीमा कंपनी द्वारा बीमा धनराशि अदा न किए जाने के मामले में बीमा कंपनी को वाहन की बीमित धनराशि 35 हजार रुपये 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया। एक अन्य मामले में ग्राम काली पहाड़ी निवासी कुसुमा द्वारा इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दायर वाद में बीमा कंपनी द्वारा 62,932 रुपये का चेक मृतक की पत्नी कुसुमा को प्रदान किया गया।
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