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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Four months imprisonment for charges of hemp

गांजा रखने के आरोप में चार माह की कैद

Fri, 09 Feb 2018 11:31 PM IST
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mahoba Updated Fri, 09 Feb 2018 11:31 PM IST
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महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गांजा रखने के आरोप में आरोपी को चार माह की सजा सुनाई साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना ठोंका। 24 नवंबर 2016 को थानाध्यक्ष अनीता चौहान रात में पुलिस टीम के साथ गश्त कर रही थी। तभी भरवारा गांव के पास एक व्यक्ति झोले में गांजा लिए खड़ा था। शक होने पर उसे रोका गया तो वह भागने लगा। चेकिंग दौरान पनवाड़ी निवासी फजल-ए- रसूल के पास 2.5 किग्रा गांजा पाया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया। शुक्रवार को विद्वान न्यायाधीश संतोष कुमार मौर्य ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाए जाने पर चार माह की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना ठोंका। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता इरेंद्र बाबू अनुरागी ने की।
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