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कन्या भ्रूण हत्या कानूनी अपराध-एडीजे
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महोबा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रेम नगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व कन्या भ्रूण हत्या पर विस्तार से जानकारी दी। कहा कि कन्या भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है। इसमें सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
अपर जिला जज कोर्ट नंबर-2 रमाकांत प्रसाद ने कहा कि आज के दौर में सभी को छोटे छोटे कानूनों की जानकारी होना चाहिए। इसके लिए विद्यालयों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि वह जागरूक हो और परिजनों और पड़ोसियों को भी शिविर में मिली जानकारी से अवगत कराएं। प्राधिकरण के प्रभारी सचिव निर्दोष कुमार ने कहा कि जागरुकता के अभाव में लोग न्याय से वंचित रह जाते है। सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिला है।
विद्यालय के प्रधानाचार्य बेनीप्रसाद यादव ने कहा कि सरकार ने बेटियों के लिए तमाम कानून बनाते हुए योजनाएं चलाईं है ताकि वह बराबरी का सम्मान पा सकें। शिविर में जिला अधिवक्ता समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र विक्रम सिंह, महामंत्री कृष्ण गोपाल, केशव चंद्र शुक्ला, कृष्ण बिहारी दीक्षित, पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्या रेखा राही समेत विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
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अपर जिला जज कोर्ट नंबर-2 रमाकांत प्रसाद ने कहा कि आज के दौर में सभी को छोटे छोटे कानूनों की जानकारी होना चाहिए। इसके लिए विद्यालयों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि वह जागरूक हो और परिजनों और पड़ोसियों को भी शिविर में मिली जानकारी से अवगत कराएं। प्राधिकरण के प्रभारी सचिव निर्दोष कुमार ने कहा कि जागरुकता के अभाव में लोग न्याय से वंचित रह जाते है। सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिला है।
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विद्यालय के प्रधानाचार्य बेनीप्रसाद यादव ने कहा कि सरकार ने बेटियों के लिए तमाम कानून बनाते हुए योजनाएं चलाईं है ताकि वह बराबरी का सम्मान पा सकें। शिविर में जिला अधिवक्ता समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र विक्रम सिंह, महामंत्री कृष्ण गोपाल, केशव चंद्र शुक्ला, कृष्ण बिहारी दीक्षित, पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्या रेखा राही समेत विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
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