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Maharajganj News: साढ़े तीन किलो गांजा बरामदगी में दो माह की सजा

Thu, 27 Nov 2025 01:17 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:17 AM IST
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Two months' imprisonment for recovery of three and a half kilograms of marijuana
महराजगंज। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-एक ने 3.5 किलो गांजा बरामदगी के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त अजय सिंह, निवासी नसीरपुर, थाना जैतपुर, जनपद अंबेडकर नगर को दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार मामला वर्ष 2003 का है।
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निचलौल पुलिस ने उस समय एक अभियान के दौरान अजय सिंह को साढ़े तीन किलो अवैध गांजा के साथ पकड़ा था। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। करीब 22 वर्ष बाद न्यायालय ने सभी साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। संवाद
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