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माध्यमिक स्कूलों में करना होगा उपचार का प्रबंध
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माध्यमिक स्कूलों में करना होगा उपचार का प्रबंध
जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र भेजकर निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा
खांसी-जुखाम व बुखार होने पर आइसोलेट करते हुए उपचार की व्यवस्था करनी होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार से पूर्णरूप से खुलने वाले कक्षा नौ से 12 तक के विद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार, विद्यालय संचालकों को कोविड से बचाव के तौर-तरीकों का पालन करने के साथ ही विद्यार्थियों के उपचार और आइसोलेट किए जाने का समुचित प्रबंध भी करना होगा।
शासन द्वारा कक्षा नौ से 12 तक के विद्यालयों को पूर्ण रुप से मंगलवार से खोले जाने का निर्देश जारी किया गया है। इस क्रम में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के जिम्मेदारों को भी निर्देशित किया गया है कि वे शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बचाव संबंधी सभी तैयारियों को पूरा कर लें। इसके तहत विद्यालयों के संचालकों को खोले जाने से पूर्व सैनिटाइज किया जाए। वहां पर सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्क्रीनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो। किसी विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मी में खांसी-जुखाम व बुखार का लक्षण हो तो उसे आइसोलेट करते हुए उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। विद्यालय के सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों व कर्मियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मास्क रखना होगा। मास्क का आदान-प्रदान दूसरों से कत्तई नहीं करना होगा। कोरोना से बचाव के निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालयों के जिम्मेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्देशों को अनिवार्य रूप से पालन कराना सुनिश्चित करें। इसमें कोई शिथिलता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र भेजकर निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा
खांसी-जुखाम व बुखार होने पर आइसोलेट करते हुए उपचार की व्यवस्था करनी होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार से पूर्णरूप से खुलने वाले कक्षा नौ से 12 तक के विद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार, विद्यालय संचालकों को कोविड से बचाव के तौर-तरीकों का पालन करने के साथ ही विद्यार्थियों के उपचार और आइसोलेट किए जाने का समुचित प्रबंध भी करना होगा।
शासन द्वारा कक्षा नौ से 12 तक के विद्यालयों को पूर्ण रुप से मंगलवार से खोले जाने का निर्देश जारी किया गया है। इस क्रम में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के जिम्मेदारों को भी निर्देशित किया गया है कि वे शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बचाव संबंधी सभी तैयारियों को पूरा कर लें। इसके तहत विद्यालयों के संचालकों को खोले जाने से पूर्व सैनिटाइज किया जाए। वहां पर सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्क्रीनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो। किसी विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मी में खांसी-जुखाम व बुखार का लक्षण हो तो उसे आइसोलेट करते हुए उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। विद्यालय के सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों व कर्मियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मास्क रखना होगा। मास्क का आदान-प्रदान दूसरों से कत्तई नहीं करना होगा। कोरोना से बचाव के निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालयों के जिम्मेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्देशों को अनिवार्य रूप से पालन कराना सुनिश्चित करें। इसमें कोई शिथिलता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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