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Maharajganj News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Fri, 19 Jan 2024 08:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 19 Jan 2024 08:21 PM IST
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Rape convict gets 20 years imprisonment
महराजगंज। विशेष न्यायाधीश अन्नय न्यायालय पास्को कोर्ट ने अभियुक्त गंगा यादव निवासी अमडी टोला पतौना थाना निचलौल जनपद महराजगंज को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में आरोपी गंगा यादव निवासी अमडी टोला पतौना थाना थाना निचलौल जनपद महराजगंज ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। इसके खिलाफ निचलौल थाने में केस दर्ज था। संवाद

रेणुका जी में रेणुका झील में समाने वाले बरसाती नालों का निरीक्षण करती विशेषज्ञ टीम। संवाद

रेणुका जी में रेणुका झील में समाने वाले बरसाती नालों का निरीक्षण करती विशेषज्ञ टीम। संवाद

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