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पॉलिथीन का मोह नहीं छोड़ पा रहे लोग

Sat, 06 Oct 2018 12:37 AM IST
महराजगंज (ब्यूरो)
महराजगंज (ब्यूरो) Updated Sat, 06 Oct 2018 12:37 AM IST
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People who can not afford  polythene
पॉलिथीन का मोह नहीं छोड़ पा रहे लोग - फोटो : अमर उजाला
महराजगंज। पॉलिथीन पर प्रतिबंध का शासन का फरमान कागजों तक सिमट कर रह गया है। दो अक्तूबर से पॉलिथीन और थर्माकोल के आइटम की बिक्री प्रतिबंधित तो कर दी गई है लेकिन इसका बाजार में कोई खास असर नहीं दिख रहा है। दुकानों पर अब भी पॉलीथिन में सामान रखकर ही ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। न तो दुकानदारों को पकड़ जाने की चिंता है और न ही पॉलीथिन में सामान लेकर जान वाले ही इसके प्रति ध्यान दे रहे हैं।
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शहर में जगह-जगह पड़े कूड़े व कचरों के ढेर पर बडे़ पैमाने पर पॉलिथीन इधर उधर बिखरे पड़े देखे जा सकते हैं। बीते 15 जुलाई को सरकार ने जब्त 50 माइक्रान से कम की पॉलिथीन की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध लागू होने पर सरकारी मशीनरी उस दौरान तो हरकत में आई थी। कुछ दिनों तक छापे की कार्रवाई कर दुकानों से पॉलीथिन जब्त कर दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाए गए लेकिन उसके बाद से प्रशासनिक मशीनरी भी सुस्त पड़ गई है। यह स्थिति तब है जबकि दो अक्तूबर से पॉलिथीन की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने भी कर्मचारियों के साथ बाजारों में घूम कर लोगों से पॉलीथिन का उपयोग न करने की अपील की थी। प्रचार वाहनों के माध्यम से भी लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई थी। शुरूआत में करीब 25 से 50 किलो तक पॉलिथीन जब्त भी की गई थी लेकिन इसका भी असर दुकानदारों पर कोई खास नहीं पड़ा। अधिकांश दुकानों पर अब भी पॉलिथीन में सामान रखकर ही ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। दुकानदार अशोक टिबडे़वाल ने बताया कि पॉलीथिन की थैलियां व अन्य संबंधित सामान की बिक्री तो बंद कर दी गई है। कपड़े की थैली उनके यहां उपलब्ध है। उनका कहना था कि सबको पॉलिथीन का प्रयोग बंद कर देना चाहिए।आत्माराम गुप्ता कहते हैं कि पॉलिथीन पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। यदि हम सभी इसके प्रति जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में समस्या गंभीर हो जाएगी। पॉलिथीन पर प्रतिबंध का निर्णय कल्याणकारी निर्णय है। एडीएम इंद्रभूषण वर्मा का कहना है कि पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पहली बार पकडे़ जाने पर शमन शुल्क की वसूली होगी। दूसरी बार पकडे़ जाने पर पांच हजार से अधिक का जुर्माना या छह माह की सजा का प्रविधान है। जिले के सभी निकायों के अधिशासी अधिकारियों को पॉलिथीन की बिक्री पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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