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Maharajganj News: फर्जी फर्म को नहीं हो सकेगा भुगतान

Fri, 31 Oct 2025 02:15 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 31 Oct 2025 02:15 AM IST
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Payment will not be made to fake firms
महराजगंज। कागज में चलाई जा रही फर्मों को अब ग्राम पंचायतों से भुगतान नहीं हो सकेगा। ग्राम पंचायतों के लिए जीएसटी विभाग में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों को अब भुगतान करने के लिए पहले बिल बाउचर को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ताकि सप्लाई करने वाले फर्म की पुष्टि पंचायत राज विभाग कर सके।
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पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के मार्फत किए जा रहे भुगतान को पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत की है। भुगतान में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों का जीएसटी विभाग में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने कहा कि जीएसटी कर विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह ब्लॉक पर शिविर लगाकर ग्राम पंचायतों को पंजीकृत कर जीएसटीएन नंबर जारी करे। सरकारी धन का बंदरबांट रोकने के लिए व पारदर्शिता के लिए इसे प्रभावी किया गया है।
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