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Maharajganj News: गांजा रखने के दोषी को एक साल सश्रम कारावास

Thu, 05 Sep 2024 03:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 05 Sep 2024 03:59 AM IST
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One year rigorous imprisonment to the person found guilty of possessing ganja
महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट नंबर द्वितीय अभय प्रताप सिंह ने एनडीपीएस मामले में गोरखपुर निवासी एक दोषी को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार, 2006 में महाव नदी के पूर्वी किनारे थाना बरगदवा में बरगदवा पुलिस ने जांच के दौरान घघसरा थाना सहजनवा गोरखपुर निवासी चंद्रिका केवट के पास से 2.500 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। संवाद
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