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Maharajganj News: दुष्कर्म एवं हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Thu, 18 Jan 2024 08:07 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 18 Jan 2024 08:07 PM IST
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Life imprisonment to two accused of rape and murder
महराजगंज। थाना बृजमनगंज क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2021 को 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने एवं उसकी हत्या करने के मामले में मुकेश एवं विजय को दोषी पाए जाने पर सत्र, विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 42000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद सिंह ने बताया कि घटना 18 अक्तूबर 2021 को हुई थी। बालिका के पिता ने थाना बृजमनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई की मेरी पुत्री 17 अक्तूबर 2021 को दोपहर में लापता हो गई है। बालिका के पिता ने तहरीर में बताया कि हम लोग भिक्षा मांगने लेहड़ा मंदिर जनपद महराजगंज गए थे। शाम को जब वापस आए तो मेरी पुत्री नहीं मिली।
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18 अक्तूबर 2021 को लाश रेलवे लाइन के किनारे मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना प्रारंभ प्रारंभ की। विवेचक ने सलहु उर्फ मुकेश एवं विजय के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। नौ गवाहों को पेशकर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर दोषी मिलने पर धारा 376 (डी) एवं धारा 302 भारतीय दंड संहिता एवं 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट के तहत दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता की मां को पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
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वहीं एक दूसरे मामले में एक बाल अपचारी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
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