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नगर क्षेत्र वाले अब पालिका में कराएं खारिज-दाखिल

Fri, 24 Jun 2022 11:36 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2022 11:36 PM IST
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नगर क्षेत्र वाले अब पालिका में कराएं खारिज-दाखिल
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लोगों को तहसीलों के चक्कर काटने से मिलेगी राहत, पालिका की बढ़ेगी आय
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। नगर पालिका ने नगरीय क्षेत्र में मकान खरीदने वालों को खारिज-दाखिल की सुविधा देने का फैसला किया है। वहीं, नगरीय क्षेत्र में 10 डिस्मिल से अधिक खाली भूमि रखने वालों को भी पंजीकरण कराना होगा। पालिका में मकान की खारिज-दाखिल की सुविधा शुरू होने से आम लोगों को राहत मिलेगी तो नगर पालिका की आय भी बढ़ेगी।
नगरीय क्षेत्र में मकान व जमीन खरीदने वाले पालिका के कर लिपिक के पास तय पंजीकरण शुल्क जमा करके खारिज-दाखिल के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के एक माह बाद निकाय की ओर से आवेदकों को खारिज-दाखिल का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। मकान के लिए जहां पंजीकरण शुल्क तय कर दिया गया है, वहीं जमीन के लिए पंजीकरण शुल्क जल्द तय किया जाएगा।
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बता दें कि जनपद के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में अभी जो मकान खरीदा जाता था उसकी खारिज-दाखिल तहसील में होती थी। तहसीलों में भीड़ अधिक होने की वजह से खारिज दाखिल में काफी समय लग जाता है। इससे लोग परेशान होते हैं। अब नगरीय सीमा में खारिज-दाखिल की प्रक्रिया को निपटाने का अधिकार नगर निकायों को दे दिया गया है। जिले में नौतनवां तहसील को छोड़कर शेष सभी निकायों में खारिज-दाखिल का कार्य अब तक नहीं होता था। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में सहमति बनने के बाद फैसला लिया गया है कि पालिका सीमा में यदि कोई व्यक्ति भूमि-मकान खरीदेगा तो उसे खारिज-दाखिल पालिका से कराना होगा।
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ऐसे करना होगा आवेदन
नगरीय सीमा में मकान खरीदने वाले व्यक्ति को खारिज-दाखिल के लिए अधिशासी अधिकारी के नाम आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ बैनामा के सभी साक्ष्य लगाना होगा। पक्के मकान के लिए 1000 रुपये और कच्चे मकान के लिए 200 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा कराया जाएगा। साथ ही समाचार पत्रों में इसकी सूचना भी देनी होगी।
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आपत्ति मिलने पर होगी यह कार्रवाई
समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने के बाद यदि कोई व्यक्ति उस पर आपत्ति जताता है, तो उसे भवन के मुताबिक निर्धारित पंजीकरण शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क देना होगा। आपत्ति की जांच में यदि फैसला आपत्तिकर्ता के पक्ष में जाएगा, तो उसे पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
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दस डिस्मिल से अधिक खाली भूमि वालों के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य
नगर पालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में 10 डिस्मिल से अधिक खाली भूमि रखने वालों को भी पंजीकरण कराना होगा। खाली भूमि वाले शुल्क का शीघ्र निर्धारण किया जाएगा।
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जिले में 400 से अधिक खारिज-दाखिल लंबित
जिले की सभी चार तहसीलों में 400 से अधिक खारिज-दाखिल लंबित है। सदर तहसीलदार राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि तहसील में खारिज-दाखिल में अधिकतम 35 दिन का समय लगता है। अवधि पूरा होते ही खारिज-दाखिल कर दिया जाता है।

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नगर पालिका की ओर से अब नगरीय क्षेत्र में खारिज-दाखिल करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। इससे लोगों की मुश्किलें कम होंगी और पालिका की आय बढ़ेगी।
- आलोक कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी
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