फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   police found five days remond of javed

जावेद पांच दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया

Thu, 29 Oct 2015 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/महराजगंज
अमर उजाला ब्यूरो/महराजगंज Updated Thu, 29 Oct 2015 12:36 AM IST
विज्ञापन
पाकिस्तानी नागरिक जावेद कमाल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर दे दिया। इस दौरान उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न न हो इसके लिए अभियुक्त के अधिवक्ता को एक निश्चित दूरी तक रहने की अनुमति भी दी गई है।
विज्ञापन

सोनौली सीमा पर गत 23 अक्तूबर को एसएसबी ने पाकिस्तानी नागरिक जावेद कलाम को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपा था।
उसे बिना वीजा भारत में प्रवेश करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। जावेद के संदिग्ध होने के कारण सोनौली थाना प्रभारी ने 24 अक्तूबर को दस दिन के रिमांड पर लेने के लिए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
विज्ञापन

जिसकी सुनवाई सोमवार को हुई लेकिन रिमांड नहीं मिली। अगले दिन भी रिमांड पर लेने के लिए उसे कोर्ट में पेश किया गया लेकिन मजिस्ट्रेट के न होने की स्थिति में सुनवाई नहीं हो सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बुधवार को भारी सुरक्षा में फिर जावेद को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन अधिकारी नीलिमा मिश्र ने बहस करते हुए अभियुक्त को वाराणसी ले जाकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से पहचान कराने के साथ ही थाई करंसी की बरामदगी की जांच के लिए पुलिस रिमांड की मांग की।
जिस पर जावेद के अधिवक्ता एटी पांडेय ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त का अपराध मात्र बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने का है। ऐसे में उसे नेपाल भेज दिया जाए।

सभी तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिवाकर द्विवेदी ने पांच दिन का रिमांड दिया और विवेचक को आदेश दिया कि रिमांड के दौरान अभियुक्त का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न नहीं करेंगे। अभियुक्त के अधिवक्ता चाहे तो एक निश्चित दूरी बनाकर साथ रह सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed