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ड्रग लाइसेंस बनाने में निवेश मित्र मददगार
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ड्रग लाइसेंस बनाने में निवेश मित्र मददगार
दवा विक्रेताओं को ऑनलाइन जारी होगा लाइसेंस
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। अब थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए पेपरलेस कर दिया है। अब नए लाइसेंस के लिए दवा विक्रेताओं को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं को लाइसेंस ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।
जिले में ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए अभी तक विक्रेताओं को वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। विभागीय वेबसाइट पर आवेदन के साथ ही संबंधित दस्तावेज भी अपलोड किए जाते थे और सत्यापन के दौरान संबंधित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने पड़ते थे। लेकिन अब विक्रेताओं को भौतिक सत्यापन और भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। औषधि निरीक्षक संदीप चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में नए और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया पेपरलेस कर दी गई है। अब सभी दवा विक्रेताओं को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निवेश मित्र पोर्टल सिंगल विंडो पोर्टल है। इस पर आवेदन के साथ विक्रेताओं को सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद विभागीय अधिकारी मौके पर जांच और दुकान का निरीक्षण कर देंगे। ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ड्रग लाइसेंस अथारिटी की तरफ से लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लाइसेंस निर्गत होने के बाद आवेदक को ई-मेल पर लाइसेंस भेजा जाएगा। जिसकी जिले में तैयारी शुरू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत दवा विक्रेताओं ने लाइसेंस बनवाने शुरू भी कर दिए हैं।
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दवा विक्रेताओं को ऑनलाइन जारी होगा लाइसेंस
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। अब थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए पेपरलेस कर दिया है। अब नए लाइसेंस के लिए दवा विक्रेताओं को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं को लाइसेंस ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।
जिले में ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए अभी तक विक्रेताओं को वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। विभागीय वेबसाइट पर आवेदन के साथ ही संबंधित दस्तावेज भी अपलोड किए जाते थे और सत्यापन के दौरान संबंधित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने पड़ते थे। लेकिन अब विक्रेताओं को भौतिक सत्यापन और भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। औषधि निरीक्षक संदीप चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में नए और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया पेपरलेस कर दी गई है। अब सभी दवा विक्रेताओं को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निवेश मित्र पोर्टल सिंगल विंडो पोर्टल है। इस पर आवेदन के साथ विक्रेताओं को सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद विभागीय अधिकारी मौके पर जांच और दुकान का निरीक्षण कर देंगे। ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ड्रग लाइसेंस अथारिटी की तरफ से लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लाइसेंस निर्गत होने के बाद आवेदक को ई-मेल पर लाइसेंस भेजा जाएगा। जिसकी जिले में तैयारी शुरू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत दवा विक्रेताओं ने लाइसेंस बनवाने शुरू भी कर दिए हैं।
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