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दुष्कर्म करने के मामलें में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास 17-45-23

Sat, 27 Nov 2021 12:39 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 27 Nov 2021 12:39 AM IST
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10years Karawas in rape case from  Cor
दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास
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महराजगंज। जिले के नौतनवां थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी एक बालिका को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विनोद सिंह ने बताया कि 23 फरवरी वर्ष 2015 को नौतनवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने तहरीर दी थी। महिला ने बताया था कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके पड़ोसी दोपहर करीब दो बजे उसकी 12 वर्षीय लड़की को बगल के चाय की दुकान के सामने ले गए। जहां से फरेंदा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी ने लड़की को भगाकर गोरखपुर ले गया। उसके बाद आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनवाई शुरू की थी। शुक्रवार को न्यायाधीश ने अभियुक्त राहुल उर्फ पप्पू पांडेय को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषी को जेल भेज दिया गया है।
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