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व्यापारियों का स्वकर प्रणाली के नोटिस को लेकर प्रदर्शन
Thu, 27 Dec 2018 12:50 AM IST
Pragyan dubey
lalitpur
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Published by: Pragyan dubey
Updated Thu, 27 Dec 2018 12:50 AM IST
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प्रशासन
- फोटो : amar ujala
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ललितपुर। उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल के बैनरतले व्यापारियों ने स्वकर मूल्यांकन प्रणाली के जारी नोटिस को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने निर्गत किए जा रहे नोटिस को अवैधानिक एवं नियम विरुद्घ बताया है।
नगर पालिका परिषद के सभागार में जिलाध्यक्ष प्रदीप कुुमार त्रिपाठी ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया है कि स्वकर निर्धारण अधिसूचना वर्ष 2011-12 के विरुद्ध उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल सहित नौ आपत्तियां प्रस्तुत हुई थी। जिन पर स्वकर निर्धारण प्रक्रिया को स्थगित करते हुए प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को आठ मई 12 में संदर्भित किया गया था। इस दौरान यह निर्णय लिया गया था कि मार्गदर्शन प्राप्त होने व आपत्तियों का निस्तारण होने के पश्चात ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर ने कहा कि बीस अप्रैल 13 में स्वकर निर्धारण नियमावली गजट में प्रकाशन की तिथि बीस मार्च 2013 से लागू किया जाना है। इस अधिसूचना का न तो कोई विधिवत प्रकाशन कराया गया और न ही इस अधिसूचना की कोई जानकारी दी गई। वर्ष 2011-11 से प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया वर्ष 2012 के पश्चात पांच वर्ष के लिए यानि वर्ष 2017 तक प्रभावी हुई। इसके पश्चात कोई नई कर प्रणाली लागू नहीं की गई। वर्ष 2018 में नया बोर्ड आ गया, तब तक भी स्वकर प्रणाली लागू नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में पुरानी तिथि से कर निर्धारण औचित्यहीन है। सभासद पंकज जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान बोर्ड का स्वकर प्रणाली से कोई लेनादेना नहीं है। टैक्स विभाग के अधिकारी आपत्ति देने वालों को भयभीत करते हैं। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। इस मौके पर सभासद महेंद्र सिंघई, आलोक जैन, उदयभान पटेल, राजू यादव, अभय जैन, नवीन सिंघई, अशोक अनौरा, मज्जू सोनी, महेंद्र सतभैया, रामप्रकाश साहू, जिनेंद्र पंसारी, संजय रसिया, डा. एसपी पाठक, शोभित समैया, अशोक तिवारी, डा. रजनीश समैया, डा. राजकुमार जैन आदि उपस्थित रहे।
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नगर पालिका परिषद के सभागार में जिलाध्यक्ष प्रदीप कुुमार त्रिपाठी ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया है कि स्वकर निर्धारण अधिसूचना वर्ष 2011-12 के विरुद्ध उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल सहित नौ आपत्तियां प्रस्तुत हुई थी। जिन पर स्वकर निर्धारण प्रक्रिया को स्थगित करते हुए प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को आठ मई 12 में संदर्भित किया गया था। इस दौरान यह निर्णय लिया गया था कि मार्गदर्शन प्राप्त होने व आपत्तियों का निस्तारण होने के पश्चात ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर ने कहा कि बीस अप्रैल 13 में स्वकर निर्धारण नियमावली गजट में प्रकाशन की तिथि बीस मार्च 2013 से लागू किया जाना है। इस अधिसूचना का न तो कोई विधिवत प्रकाशन कराया गया और न ही इस अधिसूचना की कोई जानकारी दी गई। वर्ष 2011-11 से प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया वर्ष 2012 के पश्चात पांच वर्ष के लिए यानि वर्ष 2017 तक प्रभावी हुई। इसके पश्चात कोई नई कर प्रणाली लागू नहीं की गई। वर्ष 2018 में नया बोर्ड आ गया, तब तक भी स्वकर प्रणाली लागू नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में पुरानी तिथि से कर निर्धारण औचित्यहीन है। सभासद पंकज जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान बोर्ड का स्वकर प्रणाली से कोई लेनादेना नहीं है। टैक्स विभाग के अधिकारी आपत्ति देने वालों को भयभीत करते हैं। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। इस मौके पर सभासद महेंद्र सिंघई, आलोक जैन, उदयभान पटेल, राजू यादव, अभय जैन, नवीन सिंघई, अशोक अनौरा, मज्जू सोनी, महेंद्र सतभैया, रामप्रकाश साहू, जिनेंद्र पंसारी, संजय रसिया, डा. एसपी पाठक, शोभित समैया, अशोक तिवारी, डा. रजनीश समैया, डा. राजकुमार जैन आदि उपस्थित रहे।
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