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Lalitpur News: दुल्हन की सोने की करधनी लूटने में दो दोषी करार
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ललितपुर। शहर के मोहल्ला गांधीनगर में मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही दुल्हन की सोने की करधनी लूटने के 13 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) की अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सीपरी बाजार, झांसी निवासी चीमा उर्फ जितेंद्र कुमार और समीर खान को दोषी करार दिया है। मामले में अदालत पांच सितंबर को दंड के प्रश्न पर सुनवाई कर सजा सुनाएगी।
कोतवाली अंतर्गत गांधीनगर निवासी अभय जैन ने 2013 में पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके बेटे की शादी 14 जुलाई 2013 को हुई थी। 17 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे उनकी बहू, परिवार की महिलाएं और रिश्तेदार क्षेत्रपाल मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचने पर उनकी बहू दुल्हन ब्यूटी पार्लर के पास पहुंची। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, जो काले रंग की पैंट और नीली टी-शर्ट पहने था और मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था।
आरोप है कि जैसे ही दुल्हन घर की ओर मुड़ी, उक्त व्यक्ति ने उसकी कमर में पहनी करीब 100 ग्राम वजन की सोने की करधनी खींचकर लूट ली। इसके बाद दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर आया और दोनों उस पर बैठकर भाग गए। परिवार के लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। घटना की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई।
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भतीजी ने आरोपी को पहचान लिया
22 अगस्त 2013 को अभय जैन अपनी भतीजी के साथ रिश्तेदार के यहां देवगढ़ रोड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी भतीजी नीलम ने एक युवक को देखकर बताया कि यह वही व्यक्ति है, जिसने दुल्हन की करधनी लूटी थी। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। विवेचना के दौरान मामले में सीपरी बाजार, झांसी निवासी चीमा उर्फ जितेंद्र कुमार, चमनगंज निवासी समीर खान और नालगंज निवासी छोटू पाल उर्फ रविंद्र पाल के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चीमा उर्फ जितेंद्र कुमार और समीर खान को दोष सिद्ध पाया। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण बिहारी कुशवाहा ने बताया कि पांच सितंबर को दंड के प्रश्न पर सुनवाई के बाद अदालत सजा सुनाएगी।
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कोतवाली अंतर्गत गांधीनगर निवासी अभय जैन ने 2013 में पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके बेटे की शादी 14 जुलाई 2013 को हुई थी। 17 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे उनकी बहू, परिवार की महिलाएं और रिश्तेदार क्षेत्रपाल मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचने पर उनकी बहू दुल्हन ब्यूटी पार्लर के पास पहुंची। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, जो काले रंग की पैंट और नीली टी-शर्ट पहने था और मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था।
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आरोप है कि जैसे ही दुल्हन घर की ओर मुड़ी, उक्त व्यक्ति ने उसकी कमर में पहनी करीब 100 ग्राम वजन की सोने की करधनी खींचकर लूट ली। इसके बाद दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर आया और दोनों उस पर बैठकर भाग गए। परिवार के लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। घटना की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई।
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भतीजी ने आरोपी को पहचान लिया
22 अगस्त 2013 को अभय जैन अपनी भतीजी के साथ रिश्तेदार के यहां देवगढ़ रोड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी भतीजी नीलम ने एक युवक को देखकर बताया कि यह वही व्यक्ति है, जिसने दुल्हन की करधनी लूटी थी। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। विवेचना के दौरान मामले में सीपरी बाजार, झांसी निवासी चीमा उर्फ जितेंद्र कुमार, चमनगंज निवासी समीर खान और नालगंज निवासी छोटू पाल उर्फ रविंद्र पाल के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चीमा उर्फ जितेंद्र कुमार और समीर खान को दोष सिद्ध पाया। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण बिहारी कुशवाहा ने बताया कि पांच सितंबर को दंड के प्रश्न पर सुनवाई के बाद अदालत सजा सुनाएगी।