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ग्राम प्रधान के रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे सहायक

Thu, 05 Aug 2021 01:09 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Aug 2021 01:09 AM IST
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relatives of gram pradhan not eligible for assistance post
gov office.jpg - फोटो : gov office.jpg
ललितपुर। ग्राम प्रधान के रिश्तेदार सहायक नहीं बन सकेंगे, इसको लेकर शासन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिले में नए आदेश भी आ चुके हैं, इसके तहत ही आगे की नियुक्ति अधिकारियों की देखरेख में होगी। इस नियम का अधिकारी सख्ती के साथ पालन करेंगे।
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उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने 10वीं और 12वीं पास महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पंचायत सहायक तैनात होगा। अंकों के आधार पर मेरिट के जरिए यह भर्ती होगी। अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पंचायत सहायक एक साल की संविदा पर रखे जाएंगे। उन्हें छह हजार रुपये महीना मानदेय मिलेगा। पंचायत सहायकों की नियुक्ति ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी। प्रधान अपने परिवार व रिश्तेदारों को इसमें नहीं रख पाएंगे। साथ ही पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत जिस श्रेणी में आरक्षित होगी उसी श्रेणी के सहायक का चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र सादे कागज पर ग्राम पंचायत या संबंधित विकास खंड या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे। इसमें शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र लगाना होगा।
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ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अंकों के प्रतिशत के आधार पर पंचायत सहायक के चयन के लिए पात्रता सूची तैयार करेगी। सबसे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के पास भेजा जाएगा। अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण कर समिति नियुक्ति के लिए संस्तुति कर देगी। यदि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता नहीं रखता है तो डीएम की समिति ग्राम पंचायत से दूसरे अभ्यर्थी के चयन के लिए कहेगी।
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कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को मिलेगी वरीयता
ग्राम पंचायत में यदि किसी की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार से पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन को सबसे पहले चयनित किया जाएगा। यदि आरक्षण श्रेणी की ग्राम पंचायत है और मृतकों के परिजन उस आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं साथ ही वे इंटरमीडिएट पास हैं तो उनका चयन कर लिया जाएगा।

प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी का चयन कर लिया जाएगा। ग्राम प्रधान के रिश्तेदारों के चयन न करने को लेकर भी निर्देश आए हैं। नवीन मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी, ललितपुर
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