{"_id":"65cd136e177248933d0ac324","slug":"illegal-colony-being-built-on-reserved-land-of-green-area-lalitpur-news-c-131-1-ltp1002-110405-2024-02-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lalitpur News: हरित क्षेत्र की आरक्षित भूमि पर बन रही अवैध कॉलोनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lalitpur News: हरित क्षेत्र की आरक्षित भूमि पर बन रही अवैध कॉलोनी
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। शहर के विकास के लिए बनी महायोजना में हरित पट्टी के लिए जो भूमि आरक्षित की गई थी, उस पर अवैध प्लाटिंग हो रही है, जबकि इस संबंध में विनियमित क्षेत्र ने नोटिस भी जारी किए हैं। इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विनियमित क्षेत्र ने पूर्व में 94 नोटिस जारी किए थे, अभी 87 और नोटिस जारी किए गए हैं। ये सभी आवास हरित पट्टी व कृषि भूमि का बिना स्वरूप बदले बनाए जा रहे हैं।
यहां अवैध कॉलोनियां का जाल बिछा है। शहर का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन अनियोजित एवं अवैध तरीके से बन रही कॉलोनियां सुंदरता पर ग्रहण लगा रही हैं। पनारी क्षेत्र, कैलगुंवा चौराहे के आसपास, हाईवे से सटे विभिन्न स्थानों पर, देवगढ़ रोड पर ग्राम जुगपुरा आदि में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। विनियमित क्षेत्र ने ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित करते हुए 87 भूस्वामियों व भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। अभी तक जितने भी नोटिस जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। विभाग नोटिस जारी कर फाइल बना देता है, इसके बाद उनका निस्तारण वर्षों न होने के कारण स्थिति जस की तस बनी रहती है।
-- -- -- -- -- -- -- --
अवैध कॉलोनी से लोगों को होती है असुविधा
अवैध कॉलोनी से लोगों को खासी समस्या होती है। यहां बिजली के खंभे नहीं लगते हैं, जिससे तारों का जाल फैला रहता है। वहीं सड़क, नाली व पानी की समस्या का भी लोगों को सामना करना पड़ता है, जबकि भवन स्वामियों को सपने दिखाकर ये प्लाट बेच देते हैं।
विज्ञापन
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
बिना विनियमित क्षेत्र के रिपोर्ट की हो गई धारा 80
विनियमित क्षेत्र में किसी भी कृषि भूमि का स्वरूप बदलने का आवेदन परगना अधिकारी को दिया जाता है। नियमानुसार विनियम क्षेत्र से महायोजना में भूमि का प्रकार लिया जाता है। लेकिन कई प्रकरण ऐसे हैं, जहां हरित पट्टी के आरक्षित क्षेत्र की कृषि भूमि को आवासीय में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसे प्रकरणों की जांच की जा रही है।
-- -- -- -- -- -- -- -
पारसनाथ कॉलोनी में बने वृद्धा आश्रम की भूमि को जारी हो चुका नोटिस
पारसनाथ कॉलोनी में बने वृद्धा आश्रम व उसके आसपास की भूमि जो हरित पट्टी में है, उक्त कॉलोनाइजर के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -
जहां अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है, सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। भवन स्वामियों को भी नोटिस जारी किए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है, जल्द ऐसे कॉलोनाइजरों व भवन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ओपी मालवीय, अवर अभियंता, विनियमित क्षेत्र।
विज्ञापन
ललितपुर। शहर के विकास के लिए बनी महायोजना में हरित पट्टी के लिए जो भूमि आरक्षित की गई थी, उस पर अवैध प्लाटिंग हो रही है, जबकि इस संबंध में विनियमित क्षेत्र ने नोटिस भी जारी किए हैं। इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विनियमित क्षेत्र ने पूर्व में 94 नोटिस जारी किए थे, अभी 87 और नोटिस जारी किए गए हैं। ये सभी आवास हरित पट्टी व कृषि भूमि का बिना स्वरूप बदले बनाए जा रहे हैं।
यहां अवैध कॉलोनियां का जाल बिछा है। शहर का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन अनियोजित एवं अवैध तरीके से बन रही कॉलोनियां सुंदरता पर ग्रहण लगा रही हैं। पनारी क्षेत्र, कैलगुंवा चौराहे के आसपास, हाईवे से सटे विभिन्न स्थानों पर, देवगढ़ रोड पर ग्राम जुगपुरा आदि में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। विनियमित क्षेत्र ने ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित करते हुए 87 भूस्वामियों व भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। अभी तक जितने भी नोटिस जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। विभाग नोटिस जारी कर फाइल बना देता है, इसके बाद उनका निस्तारण वर्षों न होने के कारण स्थिति जस की तस बनी रहती है।
विज्ञापन
अवैध कॉलोनी से लोगों को होती है असुविधा
अवैध कॉलोनी से लोगों को खासी समस्या होती है। यहां बिजली के खंभे नहीं लगते हैं, जिससे तारों का जाल फैला रहता है। वहीं सड़क, नाली व पानी की समस्या का भी लोगों को सामना करना पड़ता है, जबकि भवन स्वामियों को सपने दिखाकर ये प्लाट बेच देते हैं।
विज्ञापन
बिना विनियमित क्षेत्र के रिपोर्ट की हो गई धारा 80
विनियमित क्षेत्र में किसी भी कृषि भूमि का स्वरूप बदलने का आवेदन परगना अधिकारी को दिया जाता है। नियमानुसार विनियम क्षेत्र से महायोजना में भूमि का प्रकार लिया जाता है। लेकिन कई प्रकरण ऐसे हैं, जहां हरित पट्टी के आरक्षित क्षेत्र की कृषि भूमि को आवासीय में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसे प्रकरणों की जांच की जा रही है।
पारसनाथ कॉलोनी में बने वृद्धा आश्रम की भूमि को जारी हो चुका नोटिस
पारसनाथ कॉलोनी में बने वृद्धा आश्रम व उसके आसपास की भूमि जो हरित पट्टी में है, उक्त कॉलोनाइजर के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।
जहां अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है, सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। भवन स्वामियों को भी नोटिस जारी किए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है, जल्द ऐसे कॉलोनाइजरों व भवन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ओपी मालवीय, अवर अभियंता, विनियमित क्षेत्र।