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हत्या के जुर्म में युवक पर दोष सिद्ध

Fri, 06 May 2016 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 06 May 2016 01:01 AM IST
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aligation become truth in murder case
court, lalitpur news - फोटो : demo
ललितपुर। चार वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर वृद्घ की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय लोकेश राय की अदालत ने आरोपी युवक पर हत्या का दोष सिद्घ पाया है। न्यायालय द्वारा दोषी पर सजा का फैसला शुक्रवार को होगा।
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थाना कोतवाली अंतर्गत मुहल्ला रावतयाना निवासी कमलेश जैन ने चार वर्ष पूर्व पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 24 फरवरी 2012 की शाम करीब आठ बजे उसके सत्तर वर्षीय पिता चुुन्नीलाल अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे और जिला सागर अंतर्गत ग्राम देवरी निवासी उसके मामा मनोज जैन सूरज ड्राईवर के घर के पास बैठे बातेें कर रहे थे कि इतने में चंडी माता मंदिर के पास किराए से रहने वाला बब्लू कोरी, जो पूर्व में मुहल्ला रावतयाना में ही किराए से रहता था, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके पिता के पास आया और गाली- गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई।
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 कमलेश की तहरीर पर थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी बब्लू कोरी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर बब्लू कोरी को 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या के जुर्म में दोषी पाया। न्यायाधीश द्वारा सजा के बिंदु पर निर्णय लेते हुए शुक्रवार का दिन सजा के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने की है।
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पत्नी के प्रेम संबंध के चलते हुआ था विवाद
ललितपुर। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने बताया कि हत्या के इस मामले में आरोपी की पत्नी के मृतक के पुत्र से प्रेम संबंध चल रहा था। हत्या से एक माह पूर्व उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर प्रेमी के साथ चली गई थी और घर में रखे 40000 रुपए, सोने, चांदी के जेवर भी ले गई थी। जिसके चलते बब्लू कोरी का विपक्षियों से विवाद भी हुआ था।
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