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चेतावनी: बिना अनुमति की खुदाई तो होगी कार्रवाई
Updated Sun, 29 Jul 2018 05:41 AM IST
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बिना अनुमति की खुदाई तो होगी कार्रवाई
ललितपुर। निजी मोबाइल कंपनियों की लाइन डालने के दौरान बिना अनुमति के खुदाई करने पर अब कार्रवाई होगी। डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए निजी कंपनियों को निर्देश दिए हैं। गौरतलब हो जिले में नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों द्वारा केबिल बिछाने का कार्य किया जाता रहता है। ऐसे में कंपनियां बिना अनुमति के खुदाई कर ठीक ढंग से भराव नहीं करती हैं। इससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस संबंध में कई बार ग्रामीणों और अधिकारियों ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं बिना अनुमति के खुदाई किए जाने से बीएसएनएल की लाइन भी कट जाती है और नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो जाता है। इन सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दूरसंचार से संबंधित विभिन्न निजी कंपनियां संबंधित अधिकारी से अनुमति लिए बिना ही केबिल डालने के लिए खुदाई का कार्य करने लगती हैं। जिससे मिट्टी का भराव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तथा जगह-जगह पर दुर्घटनाओं की शिकायतें मिल रही हैं। नियमानुसार जिस स्थान पर खुदाई की जानी है, उससे सम्बंधित विभाग की अनापत्ति ली जानी चाहिए, जो कि नहीं ली जा रही है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि जब तक सम्बंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा नहीं दिखाया जाता, तब तक इनके द्वारा खुदाई का कार्य नहीं किया जायेगा। बिना अनुमति के खुदाई करने पर कार्रवाई होगी।
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ललितपुर। निजी मोबाइल कंपनियों की लाइन डालने के दौरान बिना अनुमति के खुदाई करने पर अब कार्रवाई होगी। डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए निजी कंपनियों को निर्देश दिए हैं। गौरतलब हो जिले में नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों द्वारा केबिल बिछाने का कार्य किया जाता रहता है। ऐसे में कंपनियां बिना अनुमति के खुदाई कर ठीक ढंग से भराव नहीं करती हैं। इससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस संबंध में कई बार ग्रामीणों और अधिकारियों ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं बिना अनुमति के खुदाई किए जाने से बीएसएनएल की लाइन भी कट जाती है और नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो जाता है। इन सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दूरसंचार से संबंधित विभिन्न निजी कंपनियां संबंधित अधिकारी से अनुमति लिए बिना ही केबिल डालने के लिए खुदाई का कार्य करने लगती हैं। जिससे मिट्टी का भराव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तथा जगह-जगह पर दुर्घटनाओं की शिकायतें मिल रही हैं। नियमानुसार जिस स्थान पर खुदाई की जानी है, उससे सम्बंधित विभाग की अनापत्ति ली जानी चाहिए, जो कि नहीं ली जा रही है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि जब तक सम्बंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा नहीं दिखाया जाता, तब तक इनके द्वारा खुदाई का कार्य नहीं किया जायेगा। बिना अनुमति के खुदाई करने पर कार्रवाई होगी।