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जनसूचना अधिकार के तहत हर व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार

Fri, 06 Apr 2018 01:48 AM IST
Updated Fri, 06 Apr 2018 01:48 AM IST
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जनसूचना अधिकार के तहत हर व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार
हर व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार
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ललितपुर।
राज्य जनसूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को जिला प्रशासनिक व अन्य विभागों के अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और पत्रकार वार्ता के दौरान जनसूचना अधिकार के तहत हर व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार बताया। उन्होंने सूचना नहीं देने पर जनसूचना अधिकारियों को विधिक कारण बताना जरूरी बताया।

राज्य जनसूचना आयुक्त ने डीएम सभा कक्षा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत धारा आठ, नौ व 24 एवं नियम-4 के तहत किन-किन विषयों पर सूचना नहीं दी जा सकती है। इन धाराओं व नियम 4 के अलावा जन सूचना अधिकारियों को उक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सभी प्रकार की सूचनाएं देना ही होगा। यदि कोई अधिकारी सूचना नहीं देता है, तो उसे सूचना नहीं देने का विधिक कारण बताना होगा। उसे नियम के तहत व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी को अपने कार्यालयों में बड़े बोर्ड लगाना अनिवार्य है। उन्होंने आगे बताया कि 2005 के पहले तक कोई भी आफीशियल सीक्रेट पत्रावलियों का अवलोकन नहीं कर सकता था, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने पर 2005 के बाद से आफीशियल सीक्रेट एक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सूचना का अधिकार पाने वाले आवेदकों के जीवन में भय हो तो इसके लिए शिकायत पर डीएम व एसपी को उक्त आवेदकों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त आरटीआई आवेदकों को धमकाया जाता है, हिंसात्मक या हत्या हुई इस पर उक्त कानून के लिए आवेदकों को सफल क्रियान्वयन को चीफ सेक्रेटरी की ओर से सुरक्षा प्रदान के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के कई सवालों के जवाब पत्रकारों को दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार विजेता व पत्रकार गण उपस्थित रहे।
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