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Lakhimpur Kheri News: घर में घुसकर लूटपाट में दो को 5-5 वर्ष कैद की सजा

Sun, 22 Dec 2024 12:11 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 22 Dec 2024 12:11 AM IST
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Two sentenced to 5 years imprisonment for house breaking and looting
लखीमपुर खीरी। शहर से लगे रामापुर में घर में घुसकर लूटपाट करने के 14 साल पुराने मामले में एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने दो को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12-12 हजार का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी ने बताया कि शहर से सटे रामापुर में 22 अप्रैल 2010 की रात कई बदमाश बशीर खान के मकान में घुस गए थे। चोरी और तलाशी के दौरान हुए शोरशराबे से जागे घर वालों ने एक बदमाश को पकड़ लिया था। जिसने खुद को छुड़ाने के लिए चाकू मारकर गृह स्वामी मोहम्मद बशीर खान और उनके बेटे आफाक उर्फ गुड्डू को घायल कर दिया था।
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इसके बाद भी बदमाश सागर उर्फ कालिया छूट नहीं पाया था। पूछताछ के बाद ग्रामीणों ने उसके अपने साथी युसूफ पुत्र अल्ताफ निवासी रंगीलानगर को भी पकड़ लिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान एडीजीसी ने बशीर खान और हेड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, एसआई लालता प्रसाद साहू और आफाक उर्फ गड्डू के बयान दर्ज कराए थे।
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14 साल चली गलती सुनवाई के बाद शनिवार को एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने दोनों बदमाशों को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में व्यवस्था दी है कि जुर्माने की राशि से 80 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा और चोटिल को दी जाएगी।
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