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तिकुनिया कांड : सुमित जायसवाल समेत चार की जमानत अर्जी खारिज
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प्रतीकात्मक
लखीमपुर खीरी। किसानों पर क्रॉस केस दर्ज कराने वाले भाजपा सभासद सुमित जायसवाल सहित चार हत्यारोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद सोमवार को सीजेएम चिंताराम ने खारिज कर दी।
जमानत अर्जी पेश करते हुए सभासद सुमित जायसवाल, बनवीरपुर तिकुनिया निवासी शिशुपाल और लखनऊ निवासी नंदन सिंह बिष्ट के साथ ही कौशांबी जिले के रहने वाले सत्यम उर्फ सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने खुद को तिकुनिया कांड में गलत ढंग से फंसाये जाने की बात कही थी। उनके वकील ने बताया कि कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि मामला हत्या और साजिश से संबंधित होने के साथ ही सत्र परीक्षण है, जिसमें सह अभियुक्तों की जमानत पहले ही इस अदालत से खारिज हो चुकी है। सीजेएम चिंताराम ने चारों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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क्रॉस केस मामले में एक हत्यारोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी
लखीमपुर खीरी। किसानों पर दर्ज कराए गए क्रॉस केस में जांच टीम फूंक फूंककर कदम रख रही है। इस मामले में जांच टीम की ओर से सीजेएम चिंताराम की अदालत में गैर जमानती वारंट का अनुरोध करते हुए रिपोर्ट दाखिल की गई थी कि तिकुनिया में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 220 सन 2021 में अभियुक्त रणजीत कुमार की संलिप्तता पाई जा रही है, लेकिन उसे दबिश देने के बावजूद हिरासत में नहीं लिया जा सका है। इसलिए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। क्रॉस केस विवेचक की अर्जी को मंजूरी देते हुए सीजेएम चिंताराम ने रणजीत कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया है।
कानून के जानकार बताते हैं कि जांच टीम को स्वयं ही सीधे गिरफ्तारी करने का अधिकार है क्योंकि मामला हत्या से जुड़ा है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों की गिरफ्तारी के मामले में मॉनिटरिंग कर रहे सुप्रीम कोर्ट और किसी बडे़ बखेडे़ से बचने के लिए जांच टीम ने अब अदालती कंधे का सहारा लिया है ताकि यह कहकर बचाव हो सके कि अदालत के आदेश पर गिरफ्तारी की गई है।
तिकुनिया कांड में आज पेश होंगे 13 हत्यारोपी
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड में मंगलवार को पहली बार एक साथ 13 हत्यारोपी सीजेएम की अदालत में पेश होंगे। इन सभी की जूडिशियल कस्टडी रिमांड की अवधि दो नवंबर को समाप्त हो रही है। कोर्ट मोहर्रिर ने सभी आरोपियों को रिमांड के लिए जिला जेल से तलब करते हुए तलबी पर्चा जिला कारागार भेज दिया है। संवाद
क्रॉस केस के आरोपी नौ नवंबर को तलब
प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कायम क्रॉस केस में पकडे़ गए हत्यारोपी गुरविंदर सिंह और विचित्र सिंह गिरफ्तार कर 26 अक्तूबर को अदालत में पेश किए गए थे, जिनको नौ नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा गया था, इसलिए वह नौ नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किए जाएंगे।
मुख्य आरोपी आशीष मिश्र सहित तीन की जमानत सुनवाई कल
तिकुनिया मामले के नामजद मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू के साथ ही प्रकाश में आए आशीष पंाडेय और लवकुश राना की जमानत अर्जी जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में बुधवार को नियत है, जिसके संबंध में डीजीसी क्रिमनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया अदालत के आदेश के बाद क्या कार्यवाही एसआईटी ने किया है इसी की रिपोर्ट तलब की गई है। अभी तक उनके पास मोबाइल्स की रिपोर्ट या एफएसएल रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नही पहुंची है।
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जमानत अर्जी पेश करते हुए सभासद सुमित जायसवाल, बनवीरपुर तिकुनिया निवासी शिशुपाल और लखनऊ निवासी नंदन सिंह बिष्ट के साथ ही कौशांबी जिले के रहने वाले सत्यम उर्फ सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने खुद को तिकुनिया कांड में गलत ढंग से फंसाये जाने की बात कही थी। उनके वकील ने बताया कि कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
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जमानत अर्जी का विरोध करते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि मामला हत्या और साजिश से संबंधित होने के साथ ही सत्र परीक्षण है, जिसमें सह अभियुक्तों की जमानत पहले ही इस अदालत से खारिज हो चुकी है। सीजेएम चिंताराम ने चारों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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क्रॉस केस मामले में एक हत्यारोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी
लखीमपुर खीरी। किसानों पर दर्ज कराए गए क्रॉस केस में जांच टीम फूंक फूंककर कदम रख रही है। इस मामले में जांच टीम की ओर से सीजेएम चिंताराम की अदालत में गैर जमानती वारंट का अनुरोध करते हुए रिपोर्ट दाखिल की गई थी कि तिकुनिया में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 220 सन 2021 में अभियुक्त रणजीत कुमार की संलिप्तता पाई जा रही है, लेकिन उसे दबिश देने के बावजूद हिरासत में नहीं लिया जा सका है। इसलिए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। क्रॉस केस विवेचक की अर्जी को मंजूरी देते हुए सीजेएम चिंताराम ने रणजीत कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया है।
कानून के जानकार बताते हैं कि जांच टीम को स्वयं ही सीधे गिरफ्तारी करने का अधिकार है क्योंकि मामला हत्या से जुड़ा है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों की गिरफ्तारी के मामले में मॉनिटरिंग कर रहे सुप्रीम कोर्ट और किसी बडे़ बखेडे़ से बचने के लिए जांच टीम ने अब अदालती कंधे का सहारा लिया है ताकि यह कहकर बचाव हो सके कि अदालत के आदेश पर गिरफ्तारी की गई है।
तिकुनिया कांड में आज पेश होंगे 13 हत्यारोपी
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड में मंगलवार को पहली बार एक साथ 13 हत्यारोपी सीजेएम की अदालत में पेश होंगे। इन सभी की जूडिशियल कस्टडी रिमांड की अवधि दो नवंबर को समाप्त हो रही है। कोर्ट मोहर्रिर ने सभी आरोपियों को रिमांड के लिए जिला जेल से तलब करते हुए तलबी पर्चा जिला कारागार भेज दिया है। संवाद
क्रॉस केस के आरोपी नौ नवंबर को तलब
प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कायम क्रॉस केस में पकडे़ गए हत्यारोपी गुरविंदर सिंह और विचित्र सिंह गिरफ्तार कर 26 अक्तूबर को अदालत में पेश किए गए थे, जिनको नौ नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा गया था, इसलिए वह नौ नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किए जाएंगे।
मुख्य आरोपी आशीष मिश्र सहित तीन की जमानत सुनवाई कल
तिकुनिया मामले के नामजद मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू के साथ ही प्रकाश में आए आशीष पंाडेय और लवकुश राना की जमानत अर्जी जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में बुधवार को नियत है, जिसके संबंध में डीजीसी क्रिमनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया अदालत के आदेश के बाद क्या कार्यवाही एसआईटी ने किया है इसी की रिपोर्ट तलब की गई है। अभी तक उनके पास मोबाइल्स की रिपोर्ट या एफएसएल रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नही पहुंची है।