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Lakhimpur Kheri News: हमले के 15 साल पुराने मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल कारावास

Wed, 17 Sep 2025 12:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 17 Sep 2025 12:38 AM IST
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Three convicts sentenced to five years' imprisonment in 15-year-old assault case
लखीमपुर खीरी। खेत की मेड़ बांधने के दौरान ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने के 15 साल पुराने मामले में एडीजे मनोज सिंह ने तीन हमलावरों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11-11 हजार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि खीरी टाउन थाना क्षेत्र के ग्राम परसा में रहने वाले सुरेश जायसवाल 30 मार्च, 2010 को अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी खेत के उमेश, अखिलेश, रामेश्वर और अवध राम लाठी-डंडों से लैस होकर आए और यह कहकर विवाद करने वालों तुमने गलत मेड़ बांध दी है। हमारी जगह में बढ़कर मेड़ बनाई है। विरोध करने पर बुरी तरह मारने लगे। बचाने पहुंचे उसके पुत्र संताेष को भी बुरी तरह मारा-पीटा था।
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शोरगुल पर नीरज तिवारी और प्रताप आए तब हमलावर धमकियां देते हुए भाग गए। मरणासन्न स्थिति में सुरेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अदालती सुनवाई के दौरान उमेश की मौत हो गई। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे मनोज सिंह ने अखिलेश, रामेश्वर और अवधराम को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सचा सुनाई। साथ ही तीनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में बताया है कि वसूल किए गए जुर्माना की रकम से 16 हजार रुपये पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा।
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