फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Samples of many including snacks and milk failed, 33 traders fined Rs 6.95 lakh

Lakhimpur Kheri News: नमकीन व दूध समेत कई के सैंपल फेल, 33 कारोबारियों पर 6.95 लाख रुपये का जुर्माना

Sun, 14 Dec 2025 11:29 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 14 Dec 2025 11:29 PM IST
विज्ञापन
Samples of many including snacks and milk failed, 33 traders fined Rs 6.95 lakh
लखीमपुर खीरी। बिना पंजीकरण के दुकान संचालित करना व खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी 33 कारोबारियों पर भारी पड़ गया। एडीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन सभी पर 6.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

सभी को नोटिस जारी कर एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कारोबारियों पर 10 से 1.10 लाख तक जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करता है। सैंपल फेल होने पर संबंधित कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाता है।
विज्ञापन

सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट जुर्माना लगाती है। ढखेरवा चौराहा पर वाहन में बिना दस्तावेज नमकीन पैकेट मिले थे। नमकीन भी जांच में अधोमानक मिली। ऐसे में चालक पर 50 व मालिक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। भैंस के अधोमानक दूध के दो सैंपलों पर 50 हजार, मिल्क बादाम, पनीर, रंगीन कचरी व आइसक्रीम आदि पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बिना पंजीकृत दुकानों पर 10 हजार से 1.10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य ब्रिजेंद्र शर्मा ने बताया कि 33 मामलों का निस्तारण कर कारोबारियों पर जुर्माना एडीएम कोर्ट ने लगाया है। अभी कई और मामलों का निस्तारण होना शेष है।

---
बिना पंजीकृत चोखा-बाटी दुकान चलाने पर कार्रवाई
एडीएम कोर्ट ने बिना पंजीकरण चोखा बाटी की दुकान संचालित होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। शहर के एलआरपी चौराहे के पास चोरी बाटी की दुकान संचालित थी, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैंपल लेने पहुंचे थे, जो दुकान विभाग में पंजीकृत नहीं थी। इधर, छोटी से कारोबार चोखा बाटी पर 50 हजार का जुर्माना होना चर्चा का विषय बना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed