फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Registration under Commercial Establishment Rules will be valid for life

Lakhimpur Kheri News: वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली के तहत पंजीकरण होगा आजीवन वैध

Thu, 10 Jul 2025 10:44 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Jul 2025 10:44 PM IST
विज्ञापन
Registration under Commercial Establishment Rules will be valid for life
लखीमपुर खीरी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों की बैठक सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में बृहस्पतिवार को हुई। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त मयंक सिंह ने कहा कि सभी व्यापारी, दुकानदार वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली के तहत शीघ्र ही श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करा लें। यह पंजीकरण आजीवन वैध होगा। पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके लिए पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in पर जाकर ‘Entrepreneur’ सेक्शन में लॉगिन कर पंजीकरण किया जा सकता है।
विज्ञापन


उन्होंने जानकारी दी कि जिन दुकानों, उद्योगों या सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण नहीं होगा, उन पर उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमावली 1963 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर न रखा जाए। इस दौरान नगर अध्यक्ष श्रीपाल जैन, प्रदेश संरक्षक धर्मचंद जैन, जिला उपाध्यक्ष केवल कुमार गुलाटी, जिला महामंत्री देवेश गुप्ता, धीरज मेहरोत्रा, विकास धमेजा, दिलीप गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed